IPC Section 498A – The Indian Penal Code – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क

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Central Government Act IPC Section 498A in The Indian Penal Code

IPC 498A Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty —
Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be pun­ished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine. Explanation —For the purpose of this section, “cruelty” means—


(i) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or
(ii) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

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भारतीय दंड संहिता (IPC) की  धारा-498क

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क – पत्नी पर क्रूरता करता हुआ पति अथवा पति का नातेदार– ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो कि किसी महिला का पति या उस के पति का नातेदार हो, यदि ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है तो उसे तीन वर्ष की अवधि तक कारावास का दंड दिया जायेगा और (वह) जुर्माने का पात्र भी होगा।
१) स्पष्टीकरण। – इस धारा में “क्रूरता” शब्द से आशय है—
(क) जानबूझ कर किया गया ऐसा आचरण जो उक्त महिला को आत्महत्या करने को मजबूर कर दे, अथवा उसे जीवन, शरीर, अथवा स्वास्थ्य (मानसिक अथवा शारीरिक) की गंभीर हानि या खतरा पहुंचाए, अथवा;
(ख) महिला का उत्पीड़न, जहाँ उत्पीड़न से ऐसे उत्पीड़न का तात्पर्य है जो कि महिला से या उस से सम्बंधित व्यक्ति से या तो किसी प्रकार की संपत्ति अथवा कीमती प्रतिभूति की गैर कानूनी मांग को जबरन पूरा करने हेतु किया जाए अथवा ऐसी स्थिति में किया जाए जब उस ने या उस के किसी सम्बन्धी ने ऐसी मांग को पूरा करने से इंकार कर दिया हो।

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