वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 17 मई तक के लि‍ये जारी की नयी गाइडलाइन्‍स

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- By : CHIEF EDITOR

वाराणसी : शासन ने कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। इसी बीच सोमवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 17 मई तक की शहर बनारस के लिए नयी एडवाइज़री जारी कर दी।

जिलाधिकारी ने अपने जारी आदेश में कहा है कि नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण पुनः तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव गृह (गोपन) द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्न प्रतिबन्ध लगाया जाता है। ये नियम 17 मई सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

1 - जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती हैं।

2 - जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकाने, शॉपिंग माल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

3 - इस दौरान दूध, सब्ज़ी, ब्रेड, फल, बेकरी, के सभी उत्पादों के आउटलेट्स, भोजन सामाग्री की दुकाने, अनाज गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी की दुकानें, सब्ज़ी मंडी/फल मंडी आदि अपराह्न 1 बजे तक खोली जा सकती हैं।


04 - मेडिकल दुकाने, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट एवं ब्लड टेस्ट करने वाली लैब, बाल्ड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लिनिक अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामाग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति एवं चिकित्सा सेवाएं इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं की दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।

5 - पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज़ पेपर वेंडर्स इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।

6 - औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दूकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।

7 - इस दौरान आवागमन के सरकारी एवं निजी साधानों टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

8 - बीज व खाद की दूकान, कोटर की उचित दर की दुकान व गेंहू क्रय केंद्र इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगा।

9 - दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे।

10 - इस दौरान यात्रीगण, मरीज़, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व उनके वाहनों /टैक्सी/ऑटो/ ई-रिक्शा पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

11 - सरकारी कर्मचारी अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबन्ध मुक्त होंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपने टिकट के साथ प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।

12 - होम डिलेवरी वाली कंपनियों के डिलवरी के लिए आने जाने की छूट रहेगी।

13 - रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।

14 - विद्युत विभाग के ऐसे कर्मचारी जो मीटर रीडरों द्वारा मौके पर ही उपभोक्ताओं की रीडिंग कर विद्युत बिल उपलब्ध कराने, बिलिंग सेंटरों पर कार्यरत क्रमिकों तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी हैं को कोरोना कर्फ्यू तथा सप्ताहांत कर्फ्यू एवं लाकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। इनके पास परिचय पात्र अनिवार्य है यदि विभाग द्वारा परिचय पत्र नहीं बनाया गे है तो विभाग तुरंत उसे बनवा दे।

15 - इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन में पूर्व में जारी नियम ही मान्य होंगे।

जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जो भी इन नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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