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🔰 CHIEF EDITOR 🕛 30 AUG 2019 ⚡ 836

वाराणसी : दादा-दादी का उत्पीड़न करना पौत्रों को पड़ा महंगा, SDM ने किया मकान से बेदखल

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वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के शिवपुरवा निवासी बुजुर्ग दम्‍पति‍ को सताने वाले उनके अपने ही पौत्रों को उप जि‍लाधि‍कारी (SDM) सदर ने सबक सि‍खा दि‍या है।
80 वर्षीय मेवावती तिवारी व उनके पति‍ गिरजा शंकर तिवारी जि‍नकी उम्र 85 वर्ष है, को उनके पौत्रो अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न दि‍या जाता था। साथ उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार एवं मारपीट करने की भी शिकायत उप जि‍लाधि‍कारी सदर तक पहुंची थी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव जोकि‍ भरण पोषण अधिकरण सदर के अध्‍यक्ष भी हैं, ने बुजुर्ग दम्‍पति‍ के पौत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष को दादा-दादी के मकान से बेदखल किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि पौत्रो द्वारा यदि एक माह के अंदर मकान खाली नहीं किया जाता है तो पुलिस बल के माध्यम से मकान खाली करवाया जाएगा।

गौरतलब है कि सिगरा थाना क्षेत्र की शिवपुरवा निवासिनी मेवावती तिवारी 80 वर्ष व गिरजा शंकर तिवारी 85 वर्ष द्वारा उप जिलाधिकारी सदर/अध्यक्ष, भरण पोषण अधिकरण सदर को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उनके पोतों अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करते हैं। जबकि मेवावती तिवारी एवं उनके पति गिरिजा शंकर तिवारी का उनके पुत्र और पुत्रबधुएँ उन्हीं के साथ रहकर उनकी सुश्रुषा एवं देखभाल करते हैं।

पौत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा उनका घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। इतना ही नहीं पौत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा अपने दादा दादी के स्वामित्व के मकान में रहते हुए उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार एवं मारपीट किया जाता है। मकान में रह रहे किरायेदारों से मकान खाली कराकर मकान की चाबी भी पोत्रों द्वारा अपने दादा-दादी से किया जा रहा है। जिसके लिए बार-बार उन्हें धमकी दिया जा रहा है और वृद्ध दंपत्ति इससे भयभीत है।

इसकी शिकायत वृद्ध दंपति ने एसएसपी से भी किया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर/अध्यक्ष, भरण पोषण अधिकरण सदर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इसकी जांच सुलह अधिकारी निर्भय भास्कर से करायी।

उप जिलाधिकारी सदर/अध्यक्ष, भरण पोषण अधिकरण सदर महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता का संरक्षण व कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4/5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेवावती तिवारी 80 वर्ष व गिरजा शंकर तिवारी 85 वर्ष को उनके पोत्रो अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष द्वारा घोर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने के साथ ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार एवं मारपीट करने पर उनके आरोपी पौत्र अमित त्रिपाठी उर्फ प्रिंस तथा सुमित त्रिपाठी उर्फ पीयूष को पीड़ित दादा-दादी के मकान से बेदखल किए जाने का निर्देश दिया।

उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किया जायेगा। जिसके तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक माता-पिता का संरक्षण व कल्याण अधिनियम 2007 का उद्देश्य है कि कोई भी किसी भी दशा में वरिष्ठ नागरिक माता-पिता को उनके अधिकार से वंचित न करने पाए।

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