UP ELECTION 2022 : जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश, मतदान खत्म होने तक जनपद में नहीं मिलेगी शराब
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वाराणसी : विधानसभा चुनाव के लिए सात मार्च को वोटिंग होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की कौशल राज शर्मा के निर्देश पर चुनाव के नाते पांच मार्च की शाम छह बजे से मतदान खत्म होने तक मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
मतगणना के दिन दस मार्च को मतगणना समाप्त होने तक भी मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी दुकानदारों से आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए आदेश दिया है कि सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी भांग की दुकानें, माडल शाप के अलावा CN-2, AFL-2 पूरी तरह बंद रहेगा।
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वाराणसी न्यूज़
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CHIEF EDITOR
05/03/2022
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