वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर के व्यवहार पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति
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वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे : सर्वे और वीडियोग्राफी के पहले दिन कोर्ट कमिश्नर के व्यवहार पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दलील दी है कि ऐसा कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरीकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने आरोप लगाया कि कोर्ट कमिश्नर एक-एक चीज को ऊँगली से कुरेद रहे थे, जबकि कोर्ट द्वार किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश शामिल नहीं है। हम कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और कल उन्हें बदलने की अर्जी कोर्ट में देंगे।
प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया की कमीशन की कार्रवाई 4 बजे शुरू हुई। मस्जिद के पश्चिम तरफ जो चबुतरा है, उसकी वीडियोग्राफी कराई गयी है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसे कोर्ट कमिश्नर ने खुलवाकर अंदर जाने का प्रयास किया, जिसपर मैंने विरोध करते हुए उनसे कहा कि कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं है की आप बैरिकेडिंग के अंदर जाकर उसकी वीडियोग्राफी कर सकें, लेकिन कोर्ट कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खोलवाकर के उसकी वीडियोग्राफी करने का आदेश है। जबकि ऐसा कोई भी आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है।
कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर संदेह खड़ा करते हुए अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उन्हें एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया की आप का व्यहवहार निष्पक्ष नहीं है और आप पार्टी के रुप में यहां कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं। इसी आशय से एक प्रार्थना पत्र कल कोर्ट में भी दूंगा और कोर्ट कमिश्नर को बदलवाने की मांग करूंगा।
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