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🔰 CHIEF EDITOR 🕛 24 JUN 2022 ⚡ 890

वाराणसी : जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में डीएम ने लगाई धारा 144, 20 अगस्त तक रहेगा प्रभावी

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वाराणसी : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू किया है। उन्होंने बताया कि इदुज्जुहा (बकरीद) मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी आदि पर्व परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज, उप्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज, प्रतियोगी परीक्षायें भी आयोजित होना प्रस्तावित हैं। इसे देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 24 जून से प्रभावी होकर 20 अगस्त की रात्रि तक तक प्रभावी रहेगा।

डीएम ने निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घऱ में स्थायी-अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व उसकी लिखित सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट-थाना प्रभारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेगा व सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट-थाना प्रभारी को लिखित सूचना प्राप्त कराने के बाद अपने भवन में किरायेदार को प्रवेश प्रदान करेगा।

सिख एवं गोरखा जाति के लोगों, जो प्रथा के अनुसार मात्र खुखरी रखने के हकदार हैं, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी जिनके लिए ड्यूटी पर शस्त्र रखना शासन द्वारा अनुमन्य है, पर मात्र शासकीय कार्य अवधि/ड्यूटी तक के लिए ही यह प्रतिबन्ध शिथिल होगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला वक्तव्य न तो प्रसारित करेगा, न ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलूस आदि आयोजित होंगे और न ही समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य किया जायेगा। किसी भी प्रकार के हैण्ड बिल/ पर्चा प्रकाशित नहीं करेगा और न ही हैण्ड बिल/पोस्टर/पर्चा दिवाल पर किसी भी स्थान पर चस्पा नहीं किये जायेंगे और जन-जीवन/शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा। जुलूस-धरना प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से शासनादेशानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थो आदि का

सेवन नहीं करेगा और न ही इसका प्रयोग कर विचरण करेगा तथा कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा, जिससे किसी व्यक्ति धर्म या समुदाय के विरुद्ध अथवा शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जन-जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन या समूह बलपूर्वक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बन्द नहीं कराया जायेगा और न ही किसी भी प्रकार से शासकीय भवनों/शासकीय सम्पत्तियों को क्षति पहुँचाया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो मन्द गति से किया जायेगा तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, किन्तु रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

किसी भी सार्वजनिक स्थान-गली-सड़क आदि स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, जिससे कि शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना बने। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों/ वैवाहिक जुलूसों/मन्दिर-मस्जिद-गुरुद्वारा एवं चर्च में तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त आयोजित सभा पर लागू नहीं होगा। साथ ही शव यात्रा पर भी प्रभावी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/संगठन किसी प्रकार से कोई असामाजिक कृत्य या गतिविधि नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर पर प्रश्रय देगा। यातायात के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश जारी किए जाते है, उनका उल्लंघन विभिन्न व्यक्तियों / संगठनो/राजनैतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस/प्रदर्शन के दौरान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

किसी भी व्यक्ति संस्था आदि द्वारा यातायात अवरूद्व नहीं किया जायेगा, जिससे जन-साधारण को असुविधा हो। आयोजित होने वाली परीक्षाओं/ प्रतियोगिता परीक्षाओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा। न ही परीक्षाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के पोस्टर/बिल/अभिलेख प्रकाशित/वितरित किए जायेंगे। परीक्षा भवन/परीक्षा केन्द्र में इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे-मोबाइल, लैपटाप, पेजर आदि को लेकर जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा।

आयोजित होने वाली परीक्षाओं/प्रतियोगिता परीक्षाओं के समय परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर तक परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एक किलोमीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को परीक्षा अवधि तक फोटो स्टेट/फैक्स आदि की दुकान बंद रहेगी। परीक्षा के समय 200 मीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर/ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा। किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई नयी परम्परा कायम नहीं की जायेगी।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल यथा-बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, छवि ग्रह अथवा धार्मिक स्थल पर प्रज्वलनशील पदार्थ यथा-मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस या अन्य कोई रासायनिक पदार्थ तेजाब आदि को जरीकेन या सिलेण्डर के रूप में लेकर न तो विचरण करेगा और अनाधिकृत रूप से इनका भण्डारण ही करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध घरेलू उपयोग में ले जाये जाने वाले मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस पर लागू नही होगा।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कार्यक्रमों के आयोजक अपने कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करायेगें। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकोल का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

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वाराणसी में धारा 144 लागू

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