सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66(A) को रद्द किया,सोशल मीडिया पोस्ट पर नही होंगी अब जेल
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नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी की आज़ादी की राह मे रोड़ा बन रही धारा (66A) को असवैधानिक क़रार देते हुए इसे रद्द करने का फेसला दिया है।
श्रेया सिंघल ने याचिका दाखिल की थी 19 (A) के आज़ादी के ख़िलाफ़ है जिस पर सुनवाई के बाद यह फ़ैसला आया है। अन्य राज्यो मे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर जेल हो जाती थी जो अब नही होगा प्रशासन चाहे तो विवादीत पोस्ट को केवल हटवा सकती है।
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वाराणसी न्यूज़
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SHASHIKESH TIWARI
01/05/2020
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