गृह मंत्रालय के गाइडलाइन पर होगा श्रमिक स्पेशल ट्रेनो का संचालन
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गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार श्रमिक दिवस से "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है, लॉकडाउन के बीच पहली बार 9 राज्यों के 11 शहरों के बीच 7 विशेष ट्रेनों को चलाने के लिये गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाऐगा, ताकि लॉकडाउन लगाने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुऐ प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों कों उनके घर वापस पहुंचाये जा सके।
इन विशेष ट्रेनों कों देश के विभिन्न राज्यों मे फंसे लोगों को अपने राज्य सरकारों के अनुरोध चलाया जाएगा । रेलवे और राज्य सरकार "श्रमिक स्पेशल" के समन्वय और सुचारु संचालन के लिये वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करेगी।
यात्रियों को भेजने वाले राज्यों द्वारा जांच की जानी है कि केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेनों मे भेजा जाये जिनमे कोरोना के लक्षण न दिख रहे हों, सिर्फ ऐसे लोगों को ही यात्रा को फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा । मूल स्टेशन पर भेजने वाले राज्यों द्वारा यात्रियों को भोजन और पीने का पानी उपलब्द कराया जाएगा । इसमे सफर करने के किराए मे स्लीपर क्लास के टिक़ट मूल्य 30 रुपये, सुपरफास्ट शुल्क और 20 रूपये भोजन-पानी के साथ शामिल होगे।
रेलवे प्रशासन यात्रियों के सहयोग से सामाजिक दूरियो के मानदंडो और स्वछता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यात्री जब अपने राज्य पहुँच जाएगे तो रेलवे स्टेशन पर ही उनकी स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग होगी, जिसके बाद ही उसकी आगे की यात्रा के लिए व्यवस्था किया जाएगा।
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