वाराणसी:-अगर आप भी सोशल मीडिया पर कुछ ग़लत लिख़ रहे है तो हो जाये सावधान। धारा 19(a) बोलने व लिखने की आजादी देता है पर इसका आशय कदापी नही है की आप राष्ट्र की या अन्य किसी व्यक्ति की गरिमा आप ताड़ ताड़ करे।
जनपद मे एक मामला प्रकाश मे आया है जिस पर”only way to stop corona is to stop testing…Good Job Benaras” लिखा था। जिस पर जिलाधिकारी न अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए fb यूज़र अविनाश राय को नोटिस भेजा है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर फेसबुक एकाउन्ट होल्डर अवनीश राय को महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर कोविड- 19 के सम्बन्ध में अफवाह फैलाये जाने के अपराध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अधीन दण्डित किये जाने हेतु नोटिस जारी की गयी।
नोटिस में उन्हें 13 मई को अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सोशल मीडिया पर कोविड-19 के संबंध में झूठी अफवाह फैलाने, मेडिकल कार्य का राजनैतिकरण किये जाने, वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग, बीएचयू के माइकोबायोलॉजी विभाग की टेस्टिंग लैब की, राज्य सरकार की व बीएचयू की छवि खराब किये जाने व इनसे जुड़े हुए मेडिकलकर्मियों के सम्मान को ठेस पहुँचाने, जनसामान्य की भावनाएं भड़काये जाने के आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में
स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न इस हेतु उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज
कराया जाये। निर्धारित अवधि तक इनका जवाब नहीं प्राप्त होने पर एकपक्षीय कार्रवाई की
जायेगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया का दुरूपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा व सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई की जायेगी।