शर्मनाक:-पुलिस क़ी गुडागर्दी ,फ़रियादी महिला को थाने में पीटा गया
SHASHIKESH TIWARI 14/08/2020 41
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बलिया:-जनपद बलिया के बांसडीह रोड थाने अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर मे गोबरे रखने क़ो लेकर विवाद हो गया था।
जिसमे पड़ोसियों द्वारा महिला को मारा पीटा गया।जिसकी सूचना महिला ने थाने पर महिला दारोगा की दी उन्होंने महिला को वापस घर भेजने के साथ दोषियों पर उचित कार्यवाही क़ी बात कही।जब महिला घर पहुँची तो पड़ोसियों द्वारा दुबारा घर में घुसकर मारा गया और थाने पर दुबारा जाने पर गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
जीस के उपरांत महिला ने 112 नम्बर पर सूचना दी उक्त घटना की सूचना दी सूचना पाकर पुलिसकर्मी पहुँचे और सुबह महिला को थाने fir दर्ज करने के लिये बुलाया जब महिला थाने पहुँची तो वहा माजूद पुलिसकर्मी व विपछ क़े लोग एक प्रधान के साथ मिलकर सुलह व समझौते का दबाव बनाये महिला द्वारा माना करने पर। पुलिसकर्मी द्वारा महिला को बेइज्जत करके मारा पीटा गया है। और 151 मे उल्टे चालान भी कर दिया गया। श्री मान महिला को 151 में थाने में चलान करना समझ से पर है।
उपरोक्त घटना का विस्तृत विवरण:-
सविनय निवेदन है की मैं प्रार्थनी कृष्णा राय पत्नी श्री दिनेश राय ग्राम सलेमपुर थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया की निवासिनी हूँ मेरे पटीदार विवेक राय, अभिषेक राय पुत्रगण मुन्ना राय एवं देवेंदर राय, विकास राय, विशाल राय पुत्रगण बरमेश्वर राय द्वारा गोबर रखने के विवाद में मुझ प्रार्थिनी को लातों-घुसों और लाठीयों से मारा गया जिसमें मुझे गंभीर चोट आई है, इस संबंध में थाना बांसडीह रोड पर दिनांक 12/08/2020 को मैं प्रार्थना पत्र लेकर थाने पर गई, जहां मौजूद महिला दारोगा ने प्रार्थना पत्र को लेकर मुकदमा पंजीकृत न करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन देते हुए मुझे घर भेज दिया। जिसके बाद मेरे घर जाने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा पुनः जबर्दस्ती घर में घुस कर बेरहमी से मारा-पीटा गया जिसकी सूचना तत्काल मुझ प्रार्थनी द्वारा 112 पर दर्ज कराई गई। उसके पहले ही थाने द्वारा आरक्षी अरविंद कुमार मेरे घर आए और बताएं की थाने पर चलिए आपका मेडिकल मुयायना कराकर मुकदमा दर्ज कराना है, जिसके बाद 112 नंबर पर दी गई सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर आ गई जिसमें उन लोगों द्वारा भी थाने पर चलने की बात की गई। चूंकि प्रार्थनी एक महिला है एवं रात में थाने पर जाना प्रार्थिनी को उचित नहीं लगा। जिसके बाद उक्त मामले में अगले दिन दिनांक 13/08/2020 समय सुबह 11:00 बजे प्रार्थिनी थाने पर पहुँच गई। जहां थाने पर पहले से ही वहाँ ग्राम सभा श्रीपुर के प्रधान राजेंदर सिंह और मेरे विपक्षीगण, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप के साथ बैठे थे। प्रधान के माध्यम से सुलह समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। मेरे द्वारा सुलह न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की मांग किए जाने पर उक्त दारोगा जिनके साथ दो-तीन आरक्षी जो की सादे कपड़ो में वहाँ मौजूद थे। इन सभी पुलिसकर्मियों द्वारा मुझ प्रार्थिनी को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियों का प्रयोग करते हुए एवं अभद्रता करते हुए लात, पुलिस की बेंत और जूतों से मारा गया एवं गले का मंगलसूत्र वहाँ किसी पुलिसकर्मियों द्वारा छिन लिया गया और मेरा भा0द0स0 के धारा 151 के तहत चालान गलत तरीके से चालान किया गया। पुलिस द्वारा इस तरह से महिला को थाने में मारना-पीटना और उसका चालान करना शर्मसार करने वाली है। उक्त पुलिसकर्मियों के फोन एवं लोकेशन की जांच करने पर घटना की सही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जिसके बाद थानाध्यक्ष साहब से फोन पर बात की गई तो महिला की उपस्थिति व मुकदमा व प्रार्थना पत्र लिखना बताया। जांच में आवश्यकता पड़ने पर मेरे पास मौजूद रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।
महोदय को अवगत करना चाहूँगा की उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप द्वारा थाने से घटना स्थल पर जाना 13:40 बजे दिखाया गया है, जो 13/08/2020 को मौके पर गिरफ्तार करना बताएं हैं, जबकि घटना 12/08/2020 की है जिसके जरिए सूचना 112 में मौजूद आरक्षी अरविंद कुमार - 7007882568 थे। श्रीमान जी इसकी सूचना जरिए व्हात्सप्प सारे अधिकारीयों को दिनांक 12/08/2020 को दे दिया गया था, प्रार्थना पत्र के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। चूंकि महिला एक मध्यमवर्गीय परिवार से संबन्धित है और इस घटना के बाद से काफी डरी एवं सहमी हुई है।
अतः मुझ प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर इसकी जांच कराकर, दोषियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
